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पंचायत प्रतिनिधियों के अप्राकृतिक निधन पर अब पांच लाख अनुदान

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरपंचायत प्रतिनिधियों के अप्राकृतिक निधन पर अब एक लाख की जगह पांच लाख रुपये अनुदान राशि मिलेगी. इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को पद पर रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मौत पर […]

उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरपंचायत प्रतिनिधियों के अप्राकृतिक निधन पर अब एक लाख की जगह पांच लाख रुपये अनुदान राशि मिलेगी. इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को पद पर रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मौत पर मिलने वाली राशि में पांच गुणा वृद्धि कर दी गयी है. इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं व ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों / जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उपमुखिया, ग्राम कचहरी सदस्य को पद पर रहते हुए किसी तरह के दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों व आश्रितों को यह राशि दी जायेगी. अनुदान की स्वीकृति जिलाधिकारी के अनुशंसा पर होगी. यदि मृतक आपराधिक घटना में संलिप्त पाये जाते हैं या उनकी मृत्यु पुलिस व सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में होती है तो अनुदान नहीं दी जायेगी.

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