मुजफ्फरपुर: पटना हाइकोर्ट ने सोमवार को बीआरए बिहार विवि के डीओ पद से डॉ कल्याण कुमार झा को हटा दिया है. कोर्ट ने स्थायी डीओ की बहाली तक डॉ विपिन कुमार राय को ही डीओ के पद पर बने रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बीआरए बिहार विवि के प्रभारी वीसी डॉ रवि वर्मा के कार्यकाल में लिये गये सभी फैसले की जांच करने का आदेश भी दिया है.
इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की छह सदस्यीय जांच टीम बनायी गयी है. यह फैसला हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा ने सुनाया है. कोर्ट ने प्रभारी वीसी को पंद्रह दिनों के भीतर स्थायी डीओ की बहाली की प्रक्रिया भी पूरी करने को कहा है. 20 जुलाई को डीओ डॉ विपिन कुमार राय को हटा कर प्रभारी वीसी डॉ रवि वर्मा ने डॉ कल्याण कुमार झा को बहाल किया था. इनके खिलाफ विवि की ओर से जनरेटर घोटाला व विभागों में हुई समानों की खरीदारी में हुई घोटाला की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनायी गयी थी. इसके बाद डीओ पद से हटाये गये डॉ राय ने हाइकोर्ट में 26 जुलाई को रिट याचिका दायर किया था.
राजभवन भी उठा चुका है सवाल
विवि ने डीओ के साथ-साथ सीसीडीसी व प्रोक्टर की भी बहाली की थी. इसके बाद हटाये गये सीसीडीसी डॉ विनोद प्रसाद सिंह ने इसके खिलाफ राजभवन चले गये थे. राजभवन ने उनके मामले की सुनवाई करते हुए वीसी के फैसला पर सवाल उठाया था. इसके बाद अगले आदेश तक डॉ विनोद प्रसाद सिंह को सीसीडीसी बने रहने का आदेश दिया था.