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अब कुलसचिव तय करेंगे कॉपी की दर
मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि में लोक सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत परीक्षा की कॉपी प्राप्त करने के लिए अभी छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. विवि प्रशासन कॉपी के प्रतिलिपि का शुल्क निर्धारण नहीं कर पा रही है. अब नये घटनाक्रम में शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला को […]
मुजफ्फरपुर : बीआरए बिहार विवि में लोक सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत परीक्षा की कॉपी प्राप्त करने के लिए अभी छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. विवि प्रशासन कॉपी के प्रतिलिपि का शुल्क निर्धारण नहीं कर पा रही है. अब नये घटनाक्रम में शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी कुलसचिव डॉ विवेकानंद शुक्ला को सौंपी गयी है.
यह फैसला लोक सूचना प्रथम प्राधिकार की बैठक में लिया गया है. इसके बाद उन्हें संबंधित संचिका भी उपलब्ध करा दी गयी है. पिछले करीब आठ माह से यह जिम्मेदारी तीन सदस्यीय कमेटी कर रही थी.
विवि प्रशासन ने इस वर्ष आरटीआइ के तहत छात्र-छात्रओं को परीक्षा की कॉपी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का फैसला लिया था. परीक्षा विभाग ने शुरुआत में इसके लिए प्रति कॉपी एक हजार रुपये का दर निर्धारित किया था. इसको लेकर काफी विरोध हुआ. विरोध को देखते हुए विवि प्रशासन ने अपना फैसला वापस ले लिया. बाद में यह मामला परीक्षा बोर्ड में रखा गया, जहां शुल्क निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. इधर, आरटीआइ कार्यकर्ता कॉपी की प्रतिलिपि का शुल्क निर्धारण के विवि के अधिकार को ही चुनौती दे रहे हैं.
गत सितंबर माह में कुछ आरटीआइ कार्यकर्ता इस मामले में कुलपति से मिल कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था. इसके अनुसार, विवि के लोग सूचना अधिकार इकाई की मातृ संस्था बिहार राज्य सूचना आयोग है. ऐसे में इस पर वहीं कानून लागू होंगे, जो राज्य सूचना आयोग की ओर से तय है. इसमें ए-4 साइज की कॉपी पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति कॉपी दो रुपये शुल्क निर्धारित है.
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