मुजफ्फरपुर: जिला बार एसोसिएशन की आमसभा मंगलवार को बार लाइब्रेरी हॉल में हुई. आम सभा की अध्यक्षता शिव मोहन ने की. इस अवसर पर स्टेट बार कौंसिल के सदस्य धर्मनाथ प्रसाद यादव ने अधिवक्ताओं को मिलने वाले पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 13 फरवरी से अधिवक्ताओं का पेंशन योजना लागू कर दिया गया है, जिन अधिवक्ताओं की उम्र 60 साल हो गयी है. उन्हें पांच हजार रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जायेगा. अधिवक्ता के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 25 सौ रुपये आजीवन दिया जायेगा.
इसके लिये अधिवक्ताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिन अधिवक्ताओं की उम्र 30 साल होगी, उन्हें 7 हजार रुपये, जिनकी उम्र 30-40 वर्ष होगा उन्हें 15 हजार रुपये स्टेट बार कौंसिल के कोष में जमा करना होगा. इसकी देखरेख के लिये पांच सदस्यीय कमेटी बनेगी.
इस कमेटी में अध्यक्ष, महासचिव के साथ तीन और अधिवक्ता होंगे. इस योजना के लिये कुछ शर्त भी रखी गयी है, जिसमें बीबीसी जर्नर का लाइफ टाइम सदस्य बनना होगा. वहीं अधिवक्ताओं को हाजरी सिस्टम पर विशेष ध्यान देना होगा. कोई भी अधिवक्ता सादे कागज पर हाजरी नहीं देंगे. आमसभा में सच्चिदानंद सिंह, उमेश प्रसाद सिंह समेत जिला बार के पदाधिकारी व अधिवक्ता शामिल थे.