मुजफ्फरपुर : मोतीझील फ्लाइओवर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद नगर आयुक्त डॉ रंगनाथ चौधरी ने ट्रैफिक थाना के बगल में फ्लाइओवर के नीचे निगम द्वारा बनवायी गयी सभी अर्द्धनिर्मित दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया है. बुधवार से सभी दुकानें तोड़ी जायेंगी.
इसके लिए मोतीझील में जगह-जगह नोटिस चिपकाने के साथ माइक से घोषणा कर फुटपाथी दुकानदारों को फ्लाइओवर के नीचे से अपनी-अपनी दुकानों को हटाने का निर्देश दिया है. भाजपा नेता चंद्र किशोर पराशर ने फ्लाइओवर के नीचे दुकान बनाये जाने
मोतीझील फ्लाइओवर के
के विरोध में हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.
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होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
मोतीझील के एक चर्चित होटल संचालक रस्सी से घेर कर फ्लाइओवर के नीचे पार्किंग एरिया बनाये हुए हैं. होटल संचालक पर अवैध पार्किंग बनाने व रुपये वसूलने का आरोप है. महापौर को जब इसकी शिकायत मिली, तो उन्होंने इसकी जांच करायी. तत्कालीन नगर आयुक्त ने बोर्ड की अनुमति के बगैर होटल के सामने का एरिया एक साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया था. हालांकि, एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गयी है. महापौर सुरेश कुमार ने ट्रैफिक प्रभारी को इससे संबंधित कागजात उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई करने को कहा है. निगम होटल संचालक को नोटिस देने में जुटा है.
भाजपा नेता ने हाइकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका