मुजफ्फरपुर: शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने पर रोक लगा दी है. स्कूल जब तक सभी शर्ते पूरी नहीं करते, तब तक विभाग मान्यता नहीं देगा. बिहार शिक्षा परियोजना में पिछले एक साल से जिले के चार सौ स्कूलों का आवेदन मान्यता के लिए लटका हुआ है.
सभी स्कूलों ने शिक्षा विभाग की शर्तो को पूरा नहीं किया है. इसके कारण स्कूलों के आवेदन पर मान्यता की मुहर नहीं लग रही है. डीपीओ जियालाल होदा खां ने बताया कि स्कूलों की जांच के लिए टीम गयी थी. लेकिन स्कूल में जो सुविधा होनी चाहिए, वह उपलब्ध नहीं थी. इसके कारण इन स्कूलों के आवेदन पर मुहर नहीं लगी है.
बिना मान्यता चल रहे स्कूल
जिन स्कूलों ने बिहार शिक्षा परियोजना में मान्यता के लिए आवेदन दिया है, वह स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहे हैं. सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ जियाउल होदा खां भी मानते हैं कि मान्यता के लिए जिन चार सौ स्कूलों के आवेदन आये हैं, वह सभी स्कूल चल रहे हैं. जांच के समय स्कूल चल रहे थे. उन्होंने कहा कि उस वक्त स्कूल संचालक को मान्यता लेने के बाद ही स्कूल चलाने की बात कही गयी थी.
एक अप्रैल 2010 के बाद संचालन पर रोक
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक अप्रैल 2010 को निर्देश जारी किया गया कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त संचालन नहीं करेंगे. पहले स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे. उसके बाद ही बच्चों का नामांकन करेंगे. स्कूल बिना अनुमति के संचालित हो रहा है तो उन स्कूलों को काली सूची में डाल दें. इसके साथ ही उन स्कूल से प्रतिदिन एक लाख रुपये जुर्माना के तौर पर वसूला जाये.