13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रोपर्टी डीलर अजय का आर्म्स लाइसेंस होगा रद्द

मुजफ्फरपुर : बालूघाट स्थित किरण देवी का बुलडोजर से घर गिराने के आरोपी अजय सिंह के हथियार का लाइसेंस रद होगा. नगर डीएसपी ने आइओ को लाइसेंस के रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया है. इसके अलावे उसके आपराधिक इतिहास,चरित्र सत्यापन सहित अन्य कई विंदुओं पर छानबीन के निर्देश दिये हैं. बता दें […]

मुजफ्फरपुर : बालूघाट स्थित किरण देवी का बुलडोजर से घर गिराने के आरोपी अजय सिंह के हथियार का लाइसेंस रद होगा. नगर डीएसपी ने आइओ को लाइसेंस के रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावे उसके आपराधिक इतिहास,चरित्र सत्यापन सहित अन्य कई विंदुओं पर छानबीन के निर्देश दिये हैं. बता दें कि 16 अप्रैल की रात किरण देवी का घर ढाह दिया गया था. उसने गायघाट दहिला गांव के प्रोपर्टी डीलर अजय सिंह , संजीव सिंह व 100 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया था.
चार्जशीटेड हैं अजय सिंह: अजय सिंह पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामला दर्ज है. 1996 में अजय सिंह पर नगर थाना में आर्मस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. उमाशंकर राय ने 24 नवंबर 1996 को नगर थाने में उनके विरुद्ध कांड संख्या-369/96 दर्ज कराया था. मारपीट,जानलेवा हमला के साथ ही आर्म्स एक्ट के धाराओं में दर्ज इस कांड में उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है. दो साल पूर्व 2015 में भी गायघाट थाना में छेड़खानी से संबंधित कांड संख्या- 51/15 दर्ज की गयी थी. उक्त मामले में भी उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें