हथियार बरामदगी के मामले में सात साल की हुई सजा
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :09 Dec 2016 3:46 AM
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मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केशोपुर में दो देशी कट्टा व दस हजार रुपये बरामदी के मामले में आरोपी गंगा सागर सिंह एवं अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाकर मुंगेर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ […]
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मुंगेर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केशोपुर में दो देशी कट्टा व दस हजार रुपये बरामदी के मामले में आरोपी गंगा सागर सिंह एवं अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाकर मुंगेर के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने गुरुवार को सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 35-35 हजार रुपये आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामपुकार सिंह ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 20 मार्च 2014 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभिनव दूबे को गुप्त सूचना मिली कि केशोपुर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से सटे बगीचा में हथियारों की खरीद-बिक्री हो रही है. पुलिस ने छापेमारी कर गंगा सागर एवं अरुण को दो देशी पिस्तौल एवं दस हजार रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 60/2014 दर्ज किया था. सत्रवाद संख्या 322/15 में सुनवाई करते हुए विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर झारखंड के साहेबगंज निवासी गंगा सागर सिंह एवं मुफस्सिल थाना के केशोपुर निवासी अरुण सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत सात साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 35-35 हजार रुपये आर्थिक दंड की भी सजा सुनायी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. आर्थिक दंड नहीं देने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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