80 हजार का अर्थदंड, 60 हजार मृतक के पिता को देने का आदेश
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हत्यारोपित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास
80 हजार का अर्थदंड, 60 हजार मृतक के पिता को देने का आदेश मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तनुकी महतो हत्याकांड के मामले में अभियुक्त मुकेश महतो को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास एवं 80 हजार […]
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने तनुकी महतो हत्याकांड के मामले में अभियुक्त मुकेश महतो को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कारावास एवं 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. न्यायालय ने 80 हजार अर्थदंड की राशि में से 60 हजार की राशि मृतक के परिजन को देने और 20 हजार सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है. कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन
पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो जहांगीर ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेरूदियारा बहियार में 3 जून 2013 को शिवनगर कासिम बाजार निवासी भादो महतो के पुत्र तनुकी महतो की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 133/13 दर्ज की गयी थी. जिसमें वीरेंद्र महतो, किशो महतो एवं मुकेश महतो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
कांड के सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुकेश महतो को हत्याकांड में दोषी पाया गया और भादवि की धारा 302/34 के तहत जहां उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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