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कोर्ट ने बरियारपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर लगायी रोक
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में आरोपीके विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में बरियारपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग की लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक को भी उत्तरदायी माना है. […]
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने हत्या के एक मामले में आरोपीके विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में बरियारपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है.
न्यायालय ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग की लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक को भी उत्तरदायी माना है. यह कार्रवाई सत्रवाद संख्या 928/14 एवं बरियारपुर थाना कांड संख्या 43/10 में की गयी है.
बताया जाता है कि बरियारपुर में 19 मई 2010 को अपराधियों ने मुनिलाल मांझी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मांझी दिसंबर 2014 से जेल में है तथा दिसंबर 2014 में ही उसके विरुद्ध आरोप गठित कर दिया गया था. किंतु न्यायालय द्वारा सम्मन व वारंट जारी होने के बावजूद बरियारपुर पुलिस इस मामले में साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित नहीं करवा रही.
बार-बार न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में आदेश निर्गत किया जाता रहा. लेकिनन्यायालय के आदेश पर विभागीय अधिकारी पूरी तरह मौन रहे.
गत माह 6 जून को न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया था. बावजूद अबतक साक्ष्य न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है और प्रकाश मांझी विचाराधीन कैदी के रूप में पिछले 19 माह से मुंगेर मंडलकारा में बंद है.
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