मुंगेर : मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के चंदनपुरा निवासी चंद्रभानु सिंह हत्याकांड में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने आरोपी अंजनी कुमार को दोषी करार दिया है. उसे भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि चंद्रभानु सिंह तीन सितंबर 2012 की शाम सात बजे अपने घर से दूध देने के लिए मिल्कीचक गया था. रास्ते में मध्य विद्यालय चंदनपुरा पुल के समीप उसे अंजनी कुमार ने गोली मार दी थी.
जिससे वह घायल हो गया था तथा इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक चंद्रभानु सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी के बयान पर पुलिस ने नया रामनगर थाना में कांड संख्या 127/2012 दर्ज की थी. जिसमें चंदनपुरा निवासी अंजनी कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. घटना का कारण अंजनी द्वारा गांव में लड़की व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया जाता था, जिसका चंद्रभानु सिंह विरोध करता था. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान पर आधार पर आरोपी अंजनी कुमार को हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है.