दोहरे हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Apr 2016 4:58 AM
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मुंगेर : दोहरे हत्याकांड में सुनवाई के दौरान गुरुवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दो आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्याकांड में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर 26 अप्रैल मंगलवार को सुनवाई होगी. खड़गपुर थाना कांड संख्या 131/13 व सत्रवाद संख्या 669/13 की […]
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मुंगेर : दोहरे हत्याकांड में सुनवाई के दौरान गुरुवार को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दो आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्याकांड में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर 26 अप्रैल मंगलवार को सुनवाई होगी.
खड़गपुर थाना कांड संख्या 131/13 व सत्रवाद संख्या 669/13 की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में चल रहा है. गवाहों के बयान व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कांड के दो आरोपी अनिल यादव व विकास यादव को भादवि की धारा 302 /149 सहित अन्य धारा में दोषी पाया गया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के जमघट गांव के अनिल यादव, विकास यादव व उसकी मां तथा बद्री यादव तीन जून 2013 की रात रड, कुदाल, कुल्हाड़ी व लाठी डंडा लेकर घर में घुस कर मारपीट की थी.
जिसमें शोभा देवी, उसका दामाद और उसके पति सुरेंद्र यादव घायल हो गये थे. इस घटना में सुरेंद्र यादव के गले में गमछा फंसा कर उसकी हत्या कर दी थी तथा उसकी मां जगदंबा देवी की भी हत्या कर दी गयी थी. घटना में सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने अनिल यादव व विकास यादव को दोषी पाया है.
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