मुंगेर : असरगंज थाना क्षेत्र के दुलहर गांव निवासी शिक्षक सुरेंद्र यादव हत्याकांड में शुक्रवार को तीन आरोपित सनोज यादव, मनोज यादव व रंजीत यादव को भादवि की धारा 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने सत्रवाद संख्या 66/17 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर तीनों आरोपितों को हत्याकांड में दोषी पाया. सजा के बिंदु पर 16 मार्च को सुनवाई होगी.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने बहस में भाग लिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 1 अक्तूबर 2016 की शाम शिक्षक सुरेंद्र यादव अपनी पत्नी सरीता देवी के साथ असरगंज बाजार से बाइक