मुंगेर : मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित रुदल यादव को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की. सोमवार को सत्रवाद संख्या 171/15 में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर रुदल यादव को दोषी पाकर सजा सुनायी. न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि अर्थदंड के 50 हजार रुपये में 60 प्रतिशत पीड़िता को दिया जाये.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 7 नवंबर 2014 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पीड़िता शौच के लिए बहियार गयी थी, जहां रुदल ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 211/14 दर्ज की गयी थी. जिसमें रुदल को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजाराम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया.