दो से अधिक बच्चेवाले नहीं लड़ेंगे चुनाव
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :19 Apr 2017 3:42 AM
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नगर परिषद चुनाव. नामांकन की तैयारी पूरी, 30 वार्डों के लिए तीन कार्यालयों में होगा नामांकन मधुबनी : नगर परिषद चुनाव में वैसे लोग नामांकन पत्र नहीं भर सकते है जिन्हें 4 अप्रैल 2008 के बाद तीसरा बच्चा हुआ होगा और वह बच्चा जीवित होगा. वर्ष 2008 के 4 अप्रैल के पूर्व कोई प्रत्याशी अगर […]
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नगर परिषद चुनाव. नामांकन की तैयारी पूरी, 30 वार्डों के लिए तीन कार्यालयों में होगा नामांकन
मधुबनी : नगर परिषद चुनाव में वैसे लोग नामांकन पत्र नहीं भर सकते है जिन्हें 4 अप्रैल 2008 के बाद तीसरा बच्चा हुआ होगा और वह बच्चा जीवित होगा. वर्ष 2008 के 4 अप्रैल के पूर्व कोई प्रत्याशी अगर दो अधिक बच्चे के पिता होंगे तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. पर इस तिथि के बाद दो से अधिक बच्चे के पिता पर यह लागू होगा
. जो अभ्यर्थी इस नियम के तहत प्रत्याशी नही बन सकते वह किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रस्तावक व समर्थक भी नहीं बन सकते. यदि कोई अभ्यर्थी अपने किसी बच्चे को गोद देकर संतान की संख्या में परिवर्तन करना चाहता होगा तो यह मान्य नहीं होगा. तब भी बच्चा गोद देने वाले का ही कहा जायेगा और वे नामांकन से वंचित रहेंगे. यदि दूसरा संतान जुड़वा हो गया तो कुल तीन संतान होने के बावजूद अभ्यर्थी बनने के योग्य माना जायेगा.
दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं. नगर परिषद के चुनाव में आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र मूल में नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा. दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा. अभ्यर्थी के प्रस्तावक व समर्थक का उसी वार्ड का होना अनिवार्य होगा. कोई भी व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता और नहीं वह जिस वार्ड से समर्थक या प्रस्तावक है उस वार्ड में अभ्यर्थी नहीं बन सकता. यानी जो व्यक्ति अभ्यर्थी बनने की सारी योग्यता रखता है वही प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है.
नामांकन आज से. बुधवार से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी. नगर परिषद के 30 वार्डों में होने वाले चुनाव को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन शुरू होगा. निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने 30 वार्डों में होने वाले नामांकन को लेकर तीन सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये है. जो क्रमश: वार्ड 1 से 10, 11 से 20 एवं 21 से 30 वार्ड के प्रत्याशियों का नामांकन सदर अनुमंडल के तीन कार्यालयों में करेंगे. वार्ड संख्या 1 से 10 तक के वार्ड का नामांकन सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसीएलआर अविनाश कुमार सिंह के समक्ष डीसीएलआर कार्यालय में होगा. सहायक निर्वाची पदाधिकारी के सहयोग के लिए राजीव रंजन अंचल अधिकारी पंडौल रहेंगे. वार्ड संख्या 11 से 20 तक के वार्ड का नामांकन सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह अवर निर्वाचन पदाधिकारी लाल बहादुर राय के समक्ष सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगा. सहायक निर्वाची पदाधिकारी के सहयोग के लिए दीनानाथ कुमार सीओ कलुआही रहेंगे. वार्ड संख्या 21 से 30 तक के वार्ड का नामांकन सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ पंडौल विभु विवेक के समक्ष सदर अनुमंडल कार्यालय में होगी. इनके सहयोग के लिए नंदन कुमार सीओ सीओ राजनगर रहेंगे.
फॉर्म 12 में भरा जायेगा नामांकन प्रपत्र
चुनाव के लिए खड़े होने वाले प्रत्याशी का नामांकन प्रपत्र अभ्यर्थी फार्म 12 में स्वयं जमा करेंगे. नामांकन पत्र अधिकतम दो सेट में जमा किया जा सकता है. नाजिर रसीद या ट्रेजरी चलान प्रमाण स्वरूप मूल नामांकन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी. यदि दो सेट में नामांकन भरा गया है तो दूसरे सेट में नाजिर रसीद या ट्रेजरी चलान की फोटोकॉपी मान्य होगी. आरक्षित कोटि का व्यक्ति (एसटी/एससी/बीसी 1) या महिला किसी भी वार्ड आरक्षित या अनारक्षित पद से चुनाव लड़ेंगे तो उसका शुल्क 500 रुपये होगा तथा अन्य कोटि के लिए यह राशि 1000 रुपये होगा.
नप के मतदाता किसी वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव
चुनाव में अभ्यर्थी यदि नगर परिषद का मतदाता है तो वह किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है. शर्त यह है कि वह नगरपालिका अधिनियम के अयोग्य ना हो. पर अभ्यर्थी के प्रस्ताव व समर्थक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से वह प्रत्याशी है.
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