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प्रायोजन एवं देखभाल योजना फेल

आय प्रमाणपत्र बन रहा बाधक, दस लाख रुपये आवंटित मधुबनी : जिले में फोस्टर केयर (प्रायोजन एवं देखभाल योजना) का लाभ अब तक एक भी लाभुक को नहीं मिल पाया है. समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत मिलने वाली इस योजना के लाभ नहीं मिलने के कारण जिले के सैकड़ों परिवार वंचित हैं. इस योजना […]

आय प्रमाणपत्र बन रहा बाधक, दस लाख रुपये आवंटित

मधुबनी : जिले में फोस्टर केयर (प्रायोजन एवं देखभाल योजना) का लाभ अब तक एक भी लाभुक को नहीं मिल पाया है. समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत मिलने वाली इस योजना के लाभ नहीं मिलने के कारण जिले के सैकड़ों परिवार वंचित हैं. इस योजना के विफल होने के पीछे सीओ द्वारा लाभुकों को दी जाने वाली आय प्रमाण पत्र है. दरअसल अब तक किसी भी सीओ ने किसी भी चिन्हित परिवार को उचित आय प्रमाण पत्र ही नहीं दिया है. जिस कारण से इस मद में आये हुए 10 लाख रुपये अब तक रखे हुए है. इसका लाभ किसी को नहीं मिल सका है.
क्या है फोस्टर केयर योजना : ऐसे परिवार जिनका सालाना आय 24 हजार से कम है और वे बेसहारा हैं. परिवार के मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रस्त है अथवा परिवार का मुखिया जेल में हैं तो ऐसे परिवार के दो बच्चों के परवरिश के लिये समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 2 – 2 हजार प्रतिमाह की राशि जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा प्रदान की जाती है. यह अनुदान अस्थायी रूप से सरकारी अनुदान के रूप में दिया जाता है. इस योजना की शुरूआत जिले में 2015 के सितंबर माह में शुरू किया गया था. इसके लिये पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. जो जिले में लाभ के लिये अनुशंसा करते हैं.
लाभुक को आय प्रमाणपत्र मिलने में होती है परेशानी : 24 हजार रुपया सालाना आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण इस योजना का लाभ जिले में लाभुक को नहीं मिल पा रहा है. सामान्यतया आय प्रमाण पत्र जिले में अंचलाधिकारी निर्गत करते हैं. पर 24 हजार या उससे कम सालाना आय का प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी निर्गत आम तौर पर नहीं करते है. इस कारण इस योजना के लाभ के दायरे में कोई भी नहीं आ पाते है.
आवेदन के बाद भी नहीं मिल सका लाभ : कलुआही के एक मामले का उल्लेख इस संदर्भ में किया जा सकता है. जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया. पति को जेल हो गया. उस दंपत्ति के पांच बच्चे है. डीएसपी सदर ने फोस्टर केयर योजना के लिए बच्चों को लाभ के लिए अनुशंसित किया. पर उस परिवार को 24 हजार सालाना आमदनी का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण लाभ नहीं मिल पाया.
लाभुक का सालाना आय 24 हजार रुपये जरूरी
जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत संगीत कुमार ठाकुर ने बताया कि फोस्टर केयर योजना के शर्त के अनुसार लाभुक के परिवार की सालाना आय 24 हजार रुपया होना चाहिए. इसका प्रमाण पत्र लाभुक को रहना चाहिए. पर आय प्रमाण पत्र नहीं हो पाने के कारण लाभुक को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.

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