दुष्कर्म मामले में एक को पांच वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jul 2016 8:31 AM

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मधुबनी : यनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पाॅस्को बीके पांडे के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित जयनगर बस्ती निवासी वीरेंद्र पूर्वे को पाॅस्को ऐक्ट के […]

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मधुबनी : यनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पाॅस्को बीके पांडे के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित जयनगर बस्ती निवासी वीरेंद्र पूर्वे को पाॅस्को ऐक्ट के धारा आठ में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भी दोषी को भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सह प्रभारी विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नंदकिशोर सिंह एवं प्रणव कुमार इंशु ने बहस की.

क्या है मामला: अभियोजन के अनुसार पीड़िता 20 अप्रैल 2014 सुबह 8 बजे आरोपित वीरेंद्र पूर्वे के आटा चक्की मिल पर गेहूं का आटा लाने गयी थी. वहीं मिल में नाबालिग को अकेले पाकर आरोपित द्वारा घर में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया गया था. पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर अगल-बगल के लोगों ने आकर पीड़िता को उसके परिजन तक पहुंचाया था. उक्त मामले को लेकर पीड़िता द्वारा जयनगर थाना कांड संख्या 61/14 दर्ज कराया था. अभियोजन द्वारा उक्त मामले में सात साक्षियों को न्यायालय में पेश किया था.
पास्को एक्ट में हुई सजा
जयनगर थाना क्षेत्र का मामला
प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ने सुनायी सजा
सात वार्डों में चार साल में एक भी सड‍़क नहीं बनी
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