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जमीन रजिस्ट्री में फरजीवाड़ा का मामला

पत्नी व पुत्र को भी बनाया गया है आरोपित मधुबनी : नगर थाना के सुरत गंज निवासी बेबा रेणु शाही ने आरके कॉलेज के सहायक अशोक कुमार ठाकुर, उनकी पत्नी अंजू देवी एवं पुत्र अनिकृष्ण मूर्ति पर नगर थाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस पूर्व आवेदिका द्वारा मुख्य […]

पत्नी व पुत्र को भी बनाया गया है आरोपित

मधुबनी : नगर थाना के सुरत गंज निवासी बेबा रेणु शाही ने आरके कॉलेज के सहायक अशोक कुमार ठाकुर, उनकी पत्नी अंजू देवी एवं पुत्र अनिकृष्ण मूर्ति पर नगर थाना में धोखाधड़ी सहित विभिन्न मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस पूर्व आवेदिका द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र प्रताप के न्यायालय में परिवार दायर किया था. न्यायालय ने नगर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

क्या है मामला: रेणु शाही के पाति स्व. विंदेश्वरी साही आरके कॉलेज में चतुर्थवर्गीय कर्मी थे. सेवा काल में ही उनके देहांत होने के बाद स्व. शाही के पुत्र रवि कुमार को अनुकंपा के आधार कालेज में नौकरी लगी. आवेदिका के पुत्र के कॉलेज में नौकरी होने के बाद सहकर्मी अशोक कुमार ठाकुर से जान पहचान हुई.
कॉलेज कर्मी अशोक ठाकुर ने आवेदिका रेणु शाही व उनके पुत्र रवि कुमार को शहर में एक जमीन दिलाने के नाम पर 22 जूलाई 15 को 2 लाख 20 हजार एवं 29 दिसंबर को 1 लाख 50 हजार एडवांस के रूप में किया एवं जमीन रजिस्ट्री के दिन 22 जनवरी को 5 लाख 50 हजार रूपये नगर दिया. जमीन का निबंधन होने के बाद जब वह जमीन पर कब्जा करने गई तो ज्ञात हुआ कि वह जमीन किसी और का है. आवेदिका द्वारा जब आरोपी अशोक ठाकुर से रूपया वापिस करने की मांग की गई तो आरोपी के पत्नी व बेटे द्वारा गाली गलोज कर मारपीट किया गया. 9 लाख 20 हजार का गबन एवं 95 हजार रजिस्ट्री में हुए खर्चे की मांग आवेदिका द्वारा आवेदन में की गई है.
क्या कहते हैं अनुसंधानक: नगर थाना कांड संख्या 227/16 के अनुसंधानक सहायक अवर निरीक्षक डिप्टी सिंह ने बताया कि मामले में आवेदिका का आरोप सत्य प्रतीत हो रहा है गवाहों से पुछताछ व जमीन के पेपर से फर्जीवाड़ा का मामला लगता है. नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में शीघ्र गिरफ्तारी होगी.

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