मधुबनी : बांकू नियंत्रणअधिनियम (कोटपा ) 2003 के प्रावधान के आलोक में सोमवार को समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें डीएम गिरिवर दयाल सिंह ने कहा कि तंबाकू सेवन स्वास्थय के लिए न केवल हानिकारक है बल्कि इससे कैंसर जैसे भयानक बीमारी के होने का खतरा बना रहता है.
उन्होंने कहा कि एक आकड़े के अनुसार तंबाकू सेवन से विश्व में प्रतिवर्ष 54 लाख लोगों की मृत्यु होती है. विश्व में मुंह से संबंधित कैंसर के रोगियों की संख्या सर्वाधिक भारत में है. इससे 90 प्रतिशत मुंह के कैंसर तंबाकू सेवन से होता है. डीडीसी हाकिम प्रसाद ने कहा कि भारतीय तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी भवन, सार्वजनिक परिवहन, होटल रेस्टोरेंट पार्क, अस्पताल, विद्यालय आदि जगहों पर धूम पान निषेध है.
उल्लघंन करने वालों पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. तंबाकू उत्पादों के सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध है. उल्लघंन करने वालों पर एक से पांच सालों तक कैद की सजा व एक हजार से पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.