अगवा छात्र की ट्रेन से गिरकर मौत

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बेंगलुरु से बरामदगी के बाद भेजा थाना पहुंचने के क्रम में घटी घटना मधेपुर : प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से विगत 20 दिन पूर्व कथित अपहृत 13 वर्षीय नाबालिग छात्र सुप्रिया ठाकुर की मौत हो गयी. प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र की मौत गुरुवार को उस वक्त हुई जब भेजा थाना के थानाध्यक्ष मनोज […]

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बेंगलुरु से बरामदगी के बाद भेजा थाना पहुंचने के क्रम में घटी घटना
मधेपुर : प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से विगत 20 दिन पूर्व कथित अपहृत 13 वर्षीय नाबालिग छात्र सुप्रिया ठाकुर की मौत हो गयी. प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्र की मौत गुरुवार को उस वक्त हुई जब भेजा थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार भारती अपहृत छात्र की बरामदगी के बाद अपहर्ता के साथ कर बैंगलोर से पूर्वामंडल एक्सप्रेस (ट्रेन) से भेजा थाना आ रहे थे.
इसी क्रम में उड़ीसा राज्य के गंजम जिला के ब्रrापुर जीआरपी थाना क्षेत्र में ट्रेन के पहुंचने पर अपहृता शौच का बहाना बना उठी. कुछ देर पश्चात जब वह नहीं लौटी तब पुलिस एवं उनके परिजन छात्र की तलाश करने लगे. काफी खोज बीन किये जाने पर छात्र की लाश रेल ट्रैक के किनारे मिली. इस मौत की पुष्टि भेजा थाना के थानाध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने दूरभाष पर दी. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराये जाने की प्रक्रिया चल रही है.
छात्र की इस मौत से जहां पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. इधर अपहृत छात्र की हुई मौत पर उनके परिजनों सहित भेजा गांव में मातम छा गया है. विदित हो कि छात्र सुप्रिया ठाकुर का कथित अपहरण 20 दिन पूर्व कर लिया गया था. इस घटना को लेकर उनके पिता कन्हैया ठाकुर ने भेजा थाना में कांड संख्या 39/15 प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें भेजा गांव के मो0 शमसाद सहित 16 लोगों को नामजद किया गया था.
अपहृता की बरामदगी को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने भेजा थाना का घेराव कर घंटो सड़क जाम किया था. ग्रामीणों के दबाव के पश्चात डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, इसी क्रम में भेजा थानाध्यक्ष मनोज कुमार भारती ने मोबाईल के लोकेशन के आधार पर बैंगलौर पहुंच कर अपहृता को बरामद किया साथ हीं लड़की के साथ अपहर्ता मो. शमसाद को भी गिरफ्तार किया. यह घटना जंगल की आग की तरह क्षेत्र में फैल गयी. लोगों में विभिन्न प्रकार की चर्चा शुरू हो गयी है. लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की अप्रत्याशित घटना पुलिस प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है.
कहते हैं एएसआइ
अपह्ता को बरामद करने लड़की के परिजनों के साथ गये भेजा थाना के एएसआई मनोज कुमार भारती ने बताया है कि लड़की बाथरूम के लिए निकली थी कुछ देर के बाद लड़की के पिता ने वापस आकर बताया कि लड़की कहीं दिख नहीं रही है. खोजबीन करने पर लाश रेलवे ट्रैक के किनारे मिली.
मधुबनी : तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए. लदनियां थाना क्षेत्र के नंदरही निवासी आरोपी सुशील पासवान, विजय पासवान, लक्ष्मण पासवान व गोविंद पासवान को दफा 302 भादवि में दोषी करार दिया हैं.
साथ ही न्यायालय ने दफा 323 व 341 में भी दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 मई को होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पूर्व व सूचक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार उर्फ छोटू ने बहस किया. जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस किया. अभियोजन के अनुसार अभियुक्तों पर सूचक गंगा देवी के पति शिव नारायण महतो (मृतक) को मारपीट कर हत्या करने का आरोप था.
इस बाबत लदनियां थाना कांड संख्या 127/12 दर्ज कराया था. इसमें सूचक द्वारा कहा गया था कि गांव के ही रामचंद्र ठाकुर काम का बहाना बनाकर शिव नारायण महतो को ले गया था.
जिसे परमेश्वर मंडल ने परती जमीन पर अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दिया. अपर लोग अभियोजन राजेश पूर्व ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अंवेषण के दौरान रामचंद्र ठाकुर जिस पर काम करने के बहाने ले जाने का आरोप था. उसे पुलिस द्वारा अनुप्रेश्रित कर दिया गया था. पर गवाही के दौरान नाम आने के बाद न्यायालय ने सीआपीसी के धारा 319 के अनुसार रामचंद्र ठाकुर को मुदालह बनाया गया. जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा है.
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