3222 शिक्षकों का होगा नियोजन

Published at :15 Jan 2015 5:04 AM (IST)
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3222 शिक्षकों का होगा नियोजन

प्रक्रिया : रिक्त पदों की विषयवार विवरणी तैयार होते ही डीपीओ कार्यालय में बढ़ी चहल-पहल मधुबनी : जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जोरों पर है. विषयवार रिक्त पदों की विवरणी तैयार होते ही डीपीओ स्थापना कार्यालय में चहल पहल बढ़ गयी है. आवेदन प्राप्ति के बाद मेधा सूची की तैयारी शुरू कर दी […]

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प्रक्रिया : रिक्त पदों की विषयवार विवरणी तैयार होते ही डीपीओ कार्यालय में बढ़ी चहल-पहल
मधुबनी : जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जोरों पर है. विषयवार रिक्त पदों की विवरणी तैयार होते ही डीपीओ स्थापना कार्यालय में चहल पहल बढ़ गयी है. आवेदन प्राप्ति के बाद मेधा सूची की तैयारी शुरू कर दी जायेगी.
मेधा सूची का नियोजन समिति की ओर से अनुमोदन के बाद मेधा सूची प्रकाशित कर दी जायेगी. आपत्ति के निराकरण के बाद मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. जिले में 3222 शिक्षकों का नियोजन होना है
कोटिवार सं. का रहेगा उल्लेख
प्रत्येक नियोजन इकाई की ओर से अपने-अपने नियोजन इकाई के लिए निर्धारित तिथि को शिक्षक नियोजन को सूचना का प्रकाशन होगा. प्रकाशित सूचना में नियोजित किये जाने वाले शिक्षक पद की कोटिवार संख्या का उल्लेख रहेगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की ओर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायतों में निर्धारित तिथि को सूचना का प्रकाशन कर दिया जाये.
ग्राम पंचायतों की ओर से प्रकाशित सूचना की एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी. प्रखंड एवं नगर निकाय के शिक्षकों के नियोजन से संबंधित सूचना को डीइओ के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी. नियोजन संबंधी सूचनाएं विभागीय वेब साइट पर देना अनिवार्य है.
50} महिलाओं का नियोजन
प्रत्येक विषय के प्रत्येक कोटि में नियोजन नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत महिलाओं का नियोजन होगा. महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ये पद रिक्त रहेंगे. प्रारंभिक विद्यालयों के लिये शिक्षक नियोजन में विकलांग उम्मीदवारों को तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय होगा. विकलांगों के लिये आरक्षण पंजी अलग से संधारित किया जायेगा. नियोजन के क्रम में आरक्षण के बैकलॉग को लेते हुए विभिन्न कोटि के पदों की गणना की जायेगी. नियोजन हेतु उपलब्ध पदों का प्रत्येक विषय के लिये अलग अलग जिला स्तर पर समूहीकरण कर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जायेगा.
आवेदन पत्रों का होगा संधारण
प्रत्येक ग्राम पंचायत के नियोजन इकाई की ओर से नियोजन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजी संधारित किया जायेगा. मेधा सूची की पंजी भी संधारित होगी. पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा. नियोजन इकाई के सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा.
नियोजन इकाई के सचिव के द्वारा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवेदन पत्रों की प्रविष्ट के उपरांत क्लोज कर दिया जायेगा जिसमें सचिव व सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा. पंचायत समिति व नगर निकाय से प्राप्त आवेदनों का संधारण कंप्यूटर में भी किया जा सकता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
डीएओ श्यामा नंद चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की जा रही है. डीपीओ स्थापना को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं. नियोजन प्रक्रिया में लापरवाही या उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि 27 मार्च 2015 तक है.
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