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बालू व गिट्टी दुकानदार को रखना होगा कंप्यूटर

पांच गाड़ी लगाने के लिये हो जगह,तभी मिलेगा लाइसेंस बालू दुकान चलाने को 181 आवेदनों में से 69 को स्वीकृति मधुबनी : नव गठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 की धारा 45 के आलोक में लघु खनिज व्यापार के तहत खुदरा बालू व गिट्टी बिक्री के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी […]

पांच गाड़ी लगाने के लिये हो जगह,तभी मिलेगा लाइसेंस

बालू दुकान चलाने को 181 आवेदनों में से 69 को स्वीकृति
मधुबनी : नव गठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली 2017 की धारा 45 के आलोक में लघु खनिज व्यापार के तहत खुदरा बालू व गिट्टी बिक्री के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानदारों को लाइसेंस के लिये चयन किया गया. जिले के विभिन्न प्रखंडों से 181 अभ्यर्थियों ने लाइसेंस के लिये जिला खनन कार्यालय में आवेदन दिये थे. इनमें से 69 लोगों का चयन किया गया. दुकानदार को तीन वर्ष के लिये ही लाइसेंस दिये जायेंगे. जिसके लिये उन्हें दस हजार रुपये सालाना के दर से राशि जमा करनी होगी. साथ ही एक लाख रुपये का बैंक गारंटी प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया है.
इनका चयन हुआ वे लोग खुशी का इजहार कर रहे थे.
लाइसेंस के लिये रखी गयी थीं शर्तें : राज्य सरकार दुकानदारों को दुकान चलाने से पहले लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत दुकानदार को उक्त क्षेत्र में एक कार्यालय, कंप्यूटर, प्रिंटर और कर्मियों की सुविधा को अनिवार्य कर दिया है. दुकान के नजदीक पांच गाड़ी के खड़ा करने के लिये जमीन, लदे ट्रक को सरकारी अथवा सार्वजनिक जमीन पर नहीं रखने, दुकानदार का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यापार इ-चालान से करने, नियम 53 के तहत दुकानदार के पास ट्रक अपना है तो ऐसी स्थिति में उसमे डिजिटल लॉक और जीपीएस लगाना होगा. वगैर डिजिटल लॉक और जीपीएस वाले ट्रैक्टर या अन्य वाहनों से व्यापार नहीं करने, रिटर्न खनन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है.
निर्गत लाइसेंस
प्रखंड प्राप्त आवेदन स्वीकृत
बासोपट्टी 9 1
बेनीपट्टी 21 8
बिस्फी 7 4
मधवापुर 2 1
हरलाखी 8 2
झंझारपुर 10 6
पंडौल 15 3
खजौली 9 4
लखनौर 6 2
मधेपुर 7 3
अंधराठाढ़ी 6 1
रहिका 29 10
राजनगर 16 4
बाबूबरही 6 0
कलुआही 2 2
फुलपरास 9 6
घोघरडीहा 4 3
खुटौना 5 3
लौकही 3 2
जयनगर 5 2
लदनियां 3 0

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