ग्वालपाड़ा : चुनाव आयोग के द्वारा पारित आदेश चार दिसंबर 2013 निरस्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने पांच फरवरी 2014 के आदेश से निरस्त कर ग्वालपाड़ा की मुखिया जयमाला देवी को पुन: मुखिया पद पर काबिज होने का आदेश पारित किया.
बताते चलें कि ग्वालपाड़ा के दुष्यंत कुमार के द्वारा चुनाव आयोग विविध वाद संख्या 17/11 में ग्वालपाड़ा की मुखिया आरोप लगाया था कि जयमाला देवी ने अपने नाम को छुपा कर नामांकन पत्र दाखिल किया था एवं जीत भी हासिल की. मुखिया जयमाला देवी ने चुनाव आयोग के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय पटना में सीडब्लूजेसी 250380/2013 के माध्यम से चुनौती दी थी. माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के आदेश पर उभय पक्षों की सम्यक सुनवाई व दाखिल कागजात के आधार पर पांच फरवरी 2014 चुनाव आयोग के आदेश को निरस्त करते हुए पूर्व के मुखिया जयमाला देवी को बहाल करने का आदेश पारित किया.
चुनाव आयोग के आदेश के उपरांत विगत दो माह से उप मुखिया गड्डी कुमारी मुखिया पद की कमान संभाल कर पद का निर्वहन कर रही है. मुखिया जयमाला देवी ने जिला पदाधिकारी मधेपुरा को आवेदन दाखिल कर प्रभार दिलाने का निवेदन किया है. मुखिया जयमाला देवी ने बताया कि उन्हें न्यायालय के आदेश पर विश्वास था. जिसका प्रतिफल उन्हें मिला.