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20 साल बाद दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा

मधेपुरा : कुमारखंड थाना क्षेत्र में 1996 में हुए दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. वहीं इसी मामले के आठ लोगों को दो वर्ष कैद व जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. इन लोगों ने दुष्कर्म के बाद घटनास्थल पर पहुंच […]

मधेपुरा : कुमारखंड थाना क्षेत्र में 1996 में हुए दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी. वहीं इसी मामले के आठ लोगों को दो वर्ष कैद व जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. इन लोगों ने दुष्कर्म के बाद घटनास्थल पर पहुंच कर पीड़िता के साथ मारपीट की थी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में दुष्कर्म के मामले में नौ दोषियों में से मो कमाल को आजीवन कारावास व पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. वहीं मो जाकिर, मो इशा, मो आलम, मो बेचन, मो मोतिम, मो मजहर, मो नागो, मो सलिखा इलियास को दो-दो वर्ष की सजा सुनायी व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. इसमें मो जाकिर की मृत्यु हो चुकी है.
आठ अन्य आरोपी को दो वर्ष कैद की सजा व दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया
मधेपुरा के कुमारखंड में घटी थी घटना
क्या था मामला
कुमारखंड प्रखंड के घोड़दोर की रहनेवाली लड़की ने आरोप लगाया था कि जब वह मूंग की खेत में मूंग तोड़ रही थी, तो मो कमाल ने उसको मकई की खेत में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. जब उसने हल्ला किया, तो बाकी आठ आरोपी ने उसके साथ ही मारपीट की. इस मामले में कुमारखंड थाना कांड 68/96 दर्ज किया गया. इस मामले में नौ गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने इन लोगों को सजा सुनायी है.

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