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विधिव्यवस्था . डीएम व एसपी ने जारी किये संयुक्त आदेश

महावीर ध्वजा तैयार, रामनवमी आज जिले में रामनवमी पर्व सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में मनाये जाने को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किये गये हैं. शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पदाधिकारी मो सोहैल व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि संवेदनशील स्थानों को चिह्नित […]

महावीर ध्वजा तैयार, रामनवमी आज

जिले में रामनवमी पर्व सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में मनाये जाने को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किये गये हैं. शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला पदाधिकारी मो सोहैल व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर विशेष सतर्कता बरती जायेगी.
मधेपुरा : शहर में पर्व के दिन विभिन्न स्थानों पर राम जानकी झांकी, शोभा यात्रा निकाला जाता है. असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाये जाने वाले अफवाह को रोकने के लिए विशेष चौकसी बरतने की व्यवस्था की गयी है. वहीं जिले भर में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंड के थानाध्यक्ष को कड़ा निर्देश देते हुए निगरानी रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
वहीं शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144/107 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया. जिले के कुछ चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी शस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है. उधर, रामनवमी को लेकर लाल ध्वज से बाजार पट सा गया है. सारा शहर ध्वजा से सज गया है.
गश्त दल की रहेगी नजर . जिले में असामाजिक तत्वों पर गश्ती दल की विशेष नजर रहेंगी. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करेंगे. साथ ही शहरी क्षेत्र में यातायात एवं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
साइलेंसर खोल कर गाड़ी चलाने वाले पर कार्रवाई . साइलेंसर खोल कर मोटर साइकिल चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया है. इसके लिए साइलेंसर खोल कर दो पहिया वाहन चलाने वालों की जांच जिला परिवहन पदाधिकारी मोटर यान निरीक्षक एवं संबंधित थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे. मोटर साइकिल चालक सालेंसर खोल कर वाहन न चलायें. साथ ही तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाये. ऐसा करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना व अन्य विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
एंबुलेंस की रहेगी व्यवस्था . सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि पर्व के दिन सभी प्रखंड में एंबुलेंस की व्यवस्था करायी जायेगी. जिससे किसी भी प्रकार अनहोनी की परिस्थिति में मरीज को तुरंत सुविधा प्रदान की जा सके.
अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश . जिला नियंत्रण कक्ष में पर्व के दिन एक अग्निशमन वाहन हमेशा तैयार रखने का निर्देश अग्निशमन पदाधिकारी मधेपुरा को दिया गया है. किसी भी आगलगी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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