संथाल समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा : डीएम फोटो – 41,42कैप्शन – लोगों को संबोधित करते डीएम व उपस्थित महिलाएं एवं अन्य —- डीएम व एसपी ने मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा, तिनकोनमा, बधिनिया सहित कई आदिवासी गांव में जाकर नशा मुक्त बिहार बनाने का दिया संदेश — प्रतिनिधि, मुरलीगंजसंथाल समाज अपनी कर्मठता और विपरित परिस्थिति में भी जीने की कला से परिपूर्ण है. लेकिन नशे की आदत के कारण समाज का समुचित विकास नहीं हो रहा है. अगर संथाल समाज नशे की आदत को छोड़ दे तो यहां के युवा समाज को नई दिशा दे सकते हैं. बुधवार को डीएम मो सोहैल जिले के मुरलीगंज प्रखंड स्थिति विभिन्न पंचायतों के संथाल टोला के लोगों को संबोधित कर रहे थे. जिला पदाधिकारी एवं एसपी और एएसपी ने मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत जोरगामा, तिनकोनमा, बधिनिया सहित कई आदिवासी गांव में जाकर बिहार सरकार द्वारा जारी पूर्ण नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए आदिवासी गांवों का दौरा किया है. जिला पदाधिकारी मो सोहैल, एसपी विकास कुमार और एएसपी राजेश कुमार ने जोरगामा, तिनकोनमा और बघिनियां आदिवासी टोले में लोगों को शराब नहीं बनाने और नहीं बेचने की शपथ दिलाई. जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने जोरगामा पंचायत के संथाली टोला में कहा कि आप लोग शराब बनाना और बेचना पूर्णत: बंद कर दें. हालांकि कुछ आदिवासी महिलाओं ने कहा कि अगर शराब बनाना और बेचना बंद कर दे तो बच्चे का भरण-पोषण कैसे होगा. इस पर डीएम ने कहा कि आप लोगों के लिए सरकार स्वरोजगार मुहैया कराने की दिशा में पहल कर रही है. सबको जीविका समूह से जोड़कर छोटे-छोटे उद्योग करने के लिए ऋण मुहैया कराया जायेगा. जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर एक शिक्षित व स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते है. उन्होंने कहा कि रोजी रोटी के लिए बकरी, मुर्गी, मछली, पशु पालन सहित स्वरोजगार के लिए बैंकों के द्वारा आसानी से ऋण मुहैया कराया जायेगा. वही एसपी विकास कुमार ने कहा कि शराब पीना और पिलाना दोनों दंडनीय अपराध है. कोई भी आम आदमी अगर कहीं शराब पीता हुआ दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दें. शराब के नशे में पकड़े गये तो उस व्यक्ति के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम 47 ए के तहत सक्त कार्रवाई करते हुए पांच हजार रूपये एवं पांच साल से अधिक वर्ष कि सजा भी हो सकती है. साथ ही उन्होंने ने कहा कि अगर किसी को चोरी छुपे शराब पिलाया गया और उसकी मौत शराब पीने से हो जाती है तो शराब पिलाने वाले उस व्यक्ति को उत्पाद अधिनियम 47 ए के तहत सजा ए मौत दी जायेगी. इसके लिए पहले आपको जागरूक होना होगा. फिर अपने समाज के सभी लोगों को जागरूक करने का काम करें. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुरंजन कुमार, अंचलाधिकारी जयप्रकाश स्वर्णकार, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व मुखिया मिथिलेश आर्य, सरपंच उपेन्द्र नारायण चौपाल, सविता हेंब्रम, जबरू हेंब्रम, जीविका बीपीएम विवेक कुमार, मनकू हेंब्रम, सरेन्द्र यादव, संतोष हेंब्रम सहित सैकड़ों महिला पुरुष व अन्य गांव के ग्रामीण मौजूद थे.
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संथाल समाज को मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा : डीएम
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