गरीब परिवार को ही मिलेगा राशन कार्ड प्रतिनिधि, मधेपुराजिला प्रशासन ने आम सूचना जारी कर कहा है कि मात्र गरीब परिवारों को ही राशन कार्ड दिया जायेगा. ऐसे परिवार की पहचान कर राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा. इसके अलावा निर्धारित मानक के अंतर्गत आने वाले परिवार को इस श्रेणी में नहीं रखने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीणों क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को राशन कार्ड नहीं दिया जाना है जिसके पास मोटर व मशीन चलित तीन पहिया या चार पहिया वाहन हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो, परिवार का कोई सदस्य महीना में दस हजार से अधिक कमाता हो, व्यवसायिक आयकर अदा करता हो, छत के साथ तीन कमरे का मकान हो, सिंचाई उपकरण के साथ ढ़ाई एकड़ सिंचित भूमि हो एवं एक फसला या दो फसला पांच व साढ़े सात एकड़ जमीन जिनके पास होगा उनको राशन कार्ड नहीं दिया जायेगा. वहीं शहरी क्षेत्र में दो पहिया वाहन, फ्रिज या वासिंग मशीन, एयर कंडिशन, तीन कमरे का छत युक्त मकान जो धारक के स्वामित्व में हो उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड दिया गया है वे राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते है. वैसे परिवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के अंदर जमा कर दें. निर्धारित तिथि के अंदर राशन कार्ड को जमा नहीं करने की स्थिति पर राशन कार्ड निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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गरीब परिवार को ही मिलेगा राशन कार्ड
गरीब परिवार को ही मिलेगा राशन कार्ड प्रतिनिधि, मधेपुराजिला प्रशासन ने आम सूचना जारी कर कहा है कि मात्र गरीब परिवारों को ही राशन कार्ड दिया जायेगा. ऐसे परिवार की पहचान कर राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा. इसके अलावा निर्धारित मानक के अंतर्गत आने वाले परिवार को इस श्रेणी […]
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