मधेपुरा : भूपेंद्र नारायण मंडल विवि में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल काट चुके एक प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है. वहीं प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में अररिया कॉलेज के दो कर्मियों को भी निलंबित किया गया है. इस संबंध में बुधवार की शाम विवि प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दिया.
विवि से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पत्नी की हत्या के आरोप में जेल काट चुके एचपीएस कॉलेज निर्मली के प्रोफेसर डाॅ कीर्ति नाथझा, जो कि बिना किसी सूचना के कई माह से फरार हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. वहीं अररिया कॉलेज अररिया के लेखापाल विजय कुमार ठाकुर व टंकक परवेज आलम को प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.
वहीं निलंबन अवधि के लिए उनका स्थानांतरण एमएलटी कॉलेज सहरसा किया गया है.– प्रभात खबर में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए बनायी गयी जांच समिति गौरतलब है कि पूर्व में के बी झा कॉलेज कटिहार में प्रतिनियुक्त भौतिकी विभाग के प्रोफेसर कीर्तिनाथ झा को पत्नी की हत्या का अभियुक्त बताते हुए विवि प्रशासन ने फरार घोषित कर दिया था.
इस मामले को प्रभात खबर ने प्रमुखता से उठाते हुए आठ जुलाई 2015 के अंक में जेल में बंद प्रोफेसर ने उठाया वेतन शीर्षक खबर प्रकाशित की. इसके बाद विवि प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोफेसर कीर्तिनाथ झा के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की. प्रो कीर्ति नाथ झा के मामले की जांच के लिए बनाये गये जांच समिति के समन्वयक कुलानुशासक डा बीएन विवेका बनाये गये थे. वहीं सदस्य के रूप में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष डा अनिल कांत मिश्रा एवं उप कुलसचिव अकादमी डा नरेंद्र श्रीवास्तव जांच समिति में शामिल किया गया था .
विवि ने हत्यारोपी प्रोफेसर को किया था फरारी घोषित इससे पहले विवि से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि कीर्ति नाथ झा ने अपनी पत्नी की हत्या कर 13 दिनों तक जेल भुगत चुके है. हत्या के अभियुक्त कीर्ति नाथ झा स्थानांतरित एचपीएस कॉलेज निर्मली से फरार है.
परंतु तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दिये जाने के कारण उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं की जा सकी. जबकि प्रो कीर्ति नाथ झा जमानत प्राप्त कर महाविद्यालय से भी फरार है. गौरतलब है कि जिस अवधि में कीर्ति नाथ झा ने जेल काटा था, वे के बी कॉलेज कटिहार में भौतिकी विभाग के प्रोफेसर थे.
लेकिन हाल फिलहाल में उनका स्थानांतरण एचपीएस कॉलेज निर्मली कर दिया गया था. जांच समिति की रिपोर्ट में क्यों हुई देरी सरकारी नियमानुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे भी न्यायिक हिरासत में रहता है तो, उनके खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए.
लेकिन विवि अंतर्गत के बी झा कॉलेज कटिहार एवं पीएस कॉलेज मधेपुरा में जेल काट चूके प्रोफेसर एवं कर्मचारी के खिलाफ अब तक इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गयी थी. हालांकि जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट समर्पित करने में भी करीब पांच महीने का समय लगा दिया.
लेकिन विवि प्रशासन को के बी झा कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य ने हत्यारोपी प्रोफेसर के सजा काटने की जानकारी पूर्व में ही दे दी थी. इसके बावजूद विवि प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय जांच करने में जुटी रही.