मधेपुरा : सार्वजनिक स्थल पर वाहन खड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है. डीएम के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की वीडिओ ग्राफी व फोटो ग्राफी करवाकर मामला दर्ज कर रहा है. सामान्य जन को आवागमन व परिचालन में बाधा पहुंचाने पर इन वाहन मालिकों के खिलाफ एमवी एक्ट की धारा 177, 179 व 201 के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. इस बाबत डीटीओ अब्दुल रजाक ने बताया कि सोमवार व मंगलवार को वीडियो ग्राफी व फोटो ग्राफी में गलत तरीके से खड़े किये गये
258 वाहन के मालिकों को नोटिस भेज है. इनमें 232 मोटर साइकिल तथा 26 अन्य प्रकार के वाहन है. उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने के दो दिन के अंदर वाहन से संबंधित मूल निबंधन, परमिट, इंश्योरेंस, प्रदूषण व चालक अनुज्ञप्ति के साथ जिला परिवहन कार्यालय में उपस्थित होना है ताकि एमवी एक्ट की धारा 177, 179, 192,192ए, 196 तथा 201 के अंतर्गत समाधान किया जा सके. नोटिस मिलने के बाद उपस्थित नहीं होने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.