लखीसराय : बुधवार को व्यवहार न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने खुटहा के प्रमोद सिंह के हत्याकांड (सेशन नंबर 127/2012 व बड़हिया थाना कांड संख्या 45/12) में आठ लोगों को दोषी करार दिया. सरकारी पक्ष से एपीपी बच्चू प्रसाद व बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद सिंह ने बहस किया.
यह जानकारी लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने दी. श्री महतो ने बताया कि इस कांड में विजय कुमार सिंह, अजय सिंह, रामाकांत सिंह, मनीष सिंह, शिवजी सिंह,