जमुई : बरहट प्रखंड के अंचलाधिकारी रणधीर कुमार ने सिकंदरा थाना में विगत 4 अक्तूबर को श्री कृष्ण उच्च विद्यालय सिकंदरा में आयोजित
चुनावी सभा में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने भाषण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को तीन बार नरभक्षी कह कर पुकारे जाने के मामले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सिकंदरा थाना में कांड संख्या 129/15 के तहत दिनांक 6 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दर्ज प्राथमिकी में अंचलाधिकारी ने कहा है कि भाषण के दौरान अमित शाह को लालू प्रसाद यादव द्वारा नरभक्षी कहना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 9 सितंबर 2015 को जारी निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन है.
इस निषेधाज्ञा में प्रचार के दौरान व्यक्ति विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी/आक्षेप पर रोक लगायी गयी है. इस प्रकार यह धारा 188 भारतीय दंड विधान का मामला बनता है. साथ ही श्री यादव द्वारा अमित शाह को नरभक्षी कहा जाना भारतीय दंड विधान की धारा 171 जी से भी आच्छादित होता है
जो चुनाव के संबंध में मिथ्या वाचन के द्वारा चुनावी लाभ प्राप्त करने से संबंधित है. श्री यादव को आदर्श आचार संहिता के प्रभारी होने की पूर्ण जानकारी विभिन्न माध्यमों से होने के बावजूद उनका यह कृत्य जानबूझ कर आदर्श आचार संहिता एवं लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन है.