किशनगंज : लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत आवेदक को देरी से सेवा प्रदान करना आठ अंचल अधिकारी को महंगा पड़ गया़ ससमय सेवा प्रदान नहीं करने को लेकर डीएम पंकज दीक्षित ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 16 के तहत दोषी लोक सेवकों से दंड शुल्क वसूली करने का निर्देश दिया है़ डीएम श्री दीक्षित के निर्देश के आलोक में वरीय उपसमाहर्ता सह आरटीपीएस सेंटर पदाधिकारी मनीष कुमार ने दोषी
पदाधिकारी को दंड वसूली के लिए वरीय कोषागार पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है़ जिन दोषी पदाधिकारियों से दंड वसूली किया जायेगा उनमें नवीन कुमार सिन्हा तत्कालीन सीओ पोठिया, वर्तमान पदस्थापन कार्यपालक दंडाधिकारी किशनगंज इन्हें 20 हजार रुपये, सैयद जफरूल होदा अंचल अधिकारी टेढ़ागाछ, तत्कालीन सीओ दिघलबैंक को 20 हजार, राकेश कुमार सीओ दिघलबैंक को 750 रुपये, सैयद जफरूल होदा,
सीओ टेढ़ागाछ तत्कालीन सीओ टेढ़ागगाछ को 14 हजार 250 रुपये, रमण कुमार सीओ किशनगंज को 12 हजार 250 रुपये, सहदुल हक सीओ बहादुरगंज को 8 हजार 250 रुपये, सैयद जफरूल होदा, तत्कालीन सीओ बहादुरगंज को 10 हजार, मृत्युंजय कुमार बीडीओ कोचाधामन तत्कालीन सीओ कोचाधामन को 23 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा़ सैयद जफरूल होदा, दिघलबैंक, बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछ तीनों अंचल में पदस्थापित रहते आवेदकों को ससमय सेवा प्रदान नहीं किया था़