दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र लाने के लिए वाहन के प्रबंध का निर्देश
Updated at : 19 Mar 2019 7:34 AM (IST)
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किशनगंज : दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाना सरकार की जिम्मेवारी है़ इसके लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किये है कि वैसे दिव्यांग जो स्वयं मतदान तक आने में सक्षम नहीं है उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर मतदान केंद्र तक लाना है और जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले तब […]
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किशनगंज : दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाना सरकार की जिम्मेवारी है़ इसके लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किये है कि वैसे दिव्यांग जो स्वयं मतदान तक आने में सक्षम नहीं है उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर मतदान केंद्र तक लाना है और जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले तब पुन: उन्हें वाहन से घर पहुंचाना है़
यह बातें राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कही़ अपने दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को किशनगंज पहुंचे राज्य आयुक्त स्थानीय खगड़ा स्थित जिला अतिथि गृह में प्रेस को संबोधित किया़
उन्हेांने कहा कि दिव्यांगों को भी यह एहसास होना चाहिए कि उनके भी मतों का महत्व है़ प्रत्येक दिव्यांग बूथ तक पहुंचे चुनाव आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है़ नेत्रहीन मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम में ब्रेल लीपी का भी प्रयोग किया गया है़ राज्य आयुक्त ने बताया कि जो दिव्यांग स्वयं से मतदान करने में सक्षम नहीं है उनके लिए उनका कानूनी अभिभावक मतदान कर सकते है़
राज्य आयुक्त ने जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशक प्यारे मांझी को निर्देश दिये कि मतदान केंद्रों पर 1.10 अनुपात का पालन करते हुए रैम की व्यवस्था, ब्रेल वालयेर पेपर की व्यवस्था, मतदान केंद्र पर दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था किया जाना है़ उल्लेखनीय है कि जिले में 13 हजार चार सौ दिव्यांग मतदाता है़ इस मौके पर बिहार दिव्यांग पेटेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजीव गागोल, बुनियाद केंद्र की जिला प्रबंधक उषा कुमारी एवं टीएससी प्रवीण कुमार शर्मा मौजूद थे़
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