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हत्या के मामले में पांच को आजीवन कारावास की सजा

खगड़िया : हत्या मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नारायण प्रसाद सिंह ने सोमवार को पांच व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार चौथम थाना आदावारी निवासी पंकज कुमार यादव 29 दिसंबर 2001 को शाम पिपरा बाजार सब्जी खरीदने गया था. देर रात हो जाने के […]

खगड़िया : हत्या मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नारायण प्रसाद सिंह ने सोमवार को पांच व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार चौथम थाना आदावारी निवासी पंकज कुमार यादव 29 दिसंबर 2001 को शाम पिपरा बाजार सब्जी खरीदने गया था. देर रात हो जाने के बाद सभी लोग पंकज को खोजने निकले. अपने रिश्तेदार ठाठा बगैरह पता किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला. सुबह जानकारी मिली कि पंकज की लाश गांव के ही बांसबाड़ी में है. हल्ला पर लोगों ने देखा कि पंकज का सिर कटा हुआ है तथा पेट व छाती में चाकू के निशान हैं.

इसकी सूचना 30 दिसंबर 2001 को मृतक के पिता शैलेंद्र यादव द्वारा चौथम थाना को दी गयी. आवेदन में मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि अभियुक्त गण पंकज को बहला फूसलाकर ताड़ी पीने के बहाने ले गये तथा जानबुझकर हत्या कर दिये. घटना के संबंध में बताया गया कि अभियुक्त रणवीर सिंह ने मृतक को पूर्व में झंझट हुई थी. इसी रंजिश में अभियुक्त के साथ पंकज को शाम में जाते हुए कुछ लोगों ने देखा था. न्यायालय ने आदावारी निवासी रणवीर सिंह, उमेश सिंह, सुनील दास, शिव कुमार साह, लुचो महतो के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी पाते हुए हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता भाषानंद व बचाव पक्ष की ओर से शशि कुमार ने पक्ष रखा.

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