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हत्यारोपित को आजीवन कारावास

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने हत्या के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार दिनांक एक जून 2014 को बेलदौर थाना के अकहा निवासी मनोज कुमार अपने दरवाजे पर ईंट सोलिंग के लिए ईंट जमा कर रहे थे. इसी दौरान […]

खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अख्तर ने हत्या के मामले में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मिली जानकारी के अनुसार दिनांक एक जून 2014 को बेलदौर थाना के अकहा निवासी मनोज कुमार अपने दरवाजे पर ईंट सोलिंग के लिए ईंट जमा कर रहे थे. इसी दौरान अचानक अभय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह आ गये तथा दोनों में बकझक होने लगी.

इसी बीच राजेश कुमार, आरती कुमारी, अमर कुमार सक्सेना, अजय कुमार एवं चन्द्रकला देवी जुट गये तथा सभी एक स्वर से बोले कि इसे जान मार दो. इतना बोलने पर रेणु कुमारी उर्फ मंजू कुमारी ने अपने घर से थ्रीनट निकालकर अपने पति अभय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना को दिया. अभय कुमार ने मनोज कुमार को गोली मार दी. गोली मनोज की छाती में लग गयी. मनोज को घायल अवस्था में सदर अस्पताल सहरसा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.

न्यायालय ने उक्त कांड में अकहा निवासी अभय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को हत्या व अवैध हथियार का उपयोग करने के जुर्म में आजीवन करावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदण्ड की राशि मृतक की पत्नी निर्मला देवी को भुगतान करने का आदेश दिया गया है. शेष अभियुक्त के मुकदमा की सुनवाई अलग चल रही है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो मुख्तार आलम, दुर्गेश प्रसाद सिंह एवं संजय कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी ने अपना-अपना पक्ष रखा.

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