खगड़िया : रकार जाली नोट का धंधा करने वाले पर सख्त कार्रवाई कर रही थी अब न्यायालय में भी जाली नोट मामले में दोषी के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गयी है. जाली नोट के कारोबार करने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो हामीम अख्तर ने गुरुवार को दो व्यक्ति को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरकाही थाना प्रभारी शशि कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कोसी चिमनी मोरकाही के मुंशी शंभू साह जाली नोट का कारोबार करते हैं. पुलिस द्वारा जब दिनांक 8 सितंबर 2016 को छापामारी की गयी तो चिमनी के मुंशी रंगे हाथ गिरफ्तार हो गये. उनके पैकेट से 100 रुपये के 59 जाली नोट बरामद हुए. पूछने पर बताया गया कि शेखपुरा निवासी गौरव महतों के द्वारा यह नोट प्राप्त हुआ है. इसमें कमीशन पर काम होता है. 100 रूपये जाली के बदले 60 रूपये असली गौरव को देना पड़ता है. सभी नोट पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया.