अब समय पर बनेगा राशन कार्ड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :03 Oct 2016 4:06 AM (IST)
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पहल. नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर, आवेदन नि:शुल्क जिले में राशन कार्ड के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा. कुछ दिनों बाद आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा होगा. फिर एसडीओ से स्वीकृति मिलने पर राशन कार्ड निर्गत होगा. खगड़िया : शन कार्ड में संशोधन करने, नया राशन कार्ड निर्गत करने, नाम हटाने, नाम […]
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पहल. नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों का चक्कर, आवेदन नि:शुल्क
जिले में राशन कार्ड के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा. कुछ दिनों बाद आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा होगा. फिर एसडीओ से स्वीकृति मिलने पर राशन कार्ड निर्गत होगा.
खगड़िया : शन कार्ड में संशोधन करने, नया राशन कार्ड निर्गत करने, नाम हटाने, नाम जोड़ने, राशन कार्ड का प्रत्यर्पण एवं रद्द करने को लेकर आवेदक प्रखंड कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन, उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ दिनों के बाद लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अनुमंडल स्तर पर आवेदनों की इंट्री शुरू होगी. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अब नया राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
अधिनियम के तहत ही राशन कार्ड में संशोधन, नाम जोड़ने, नाम हटाने, राशन कार्ड का प्रत्यर्पण व राशन कार्ड रद्द किया जायेगा. जानकारी नहीं रहने के कारण खगड़िया, मानसी, बेलदौर, परबत्ता, गोगरी, चौथम व अलौली के लोग राशन कार्ड के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश हैं.
आवेदन देते समय इन बातों का रखें ध्यान
आरटीपीएस के माध्यम से नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, नाम जोड़ने, नाम हटाने, प्रत्यर्पण या रद्द करने के लिए ऑफ लाइन मोड में आवेदन पत्र का प्रपत्र चेक लिस्ट में दिये गये कागजात के साथ आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जायेगा. आवेदन पत्र केवल एक ही व्यक्ति द्वारा भरी जायेगी. किसी, व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे. अपूर्ण आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा. हस्तलिखित, टाइप किये गये, फोटो कापी या एनआइसी के वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र स्वीकार किये जायेंगे. लेकिन, इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए. सभी आवेदन आरटीपीएस के माध्यम से जमा होंगे. आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड का आवेदन एसडीओ के कार्यालय स्थित आरटीपीएस में लिया जायेगा. एसडीओ द्वारा आरटीपीएस के तहत राशन कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन को एक सप्ताह के अंदर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा. जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच करा कर 15 दिनों के अंदर एसडीओ को वापस कर देंगे. एसडीओ द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा.
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