खगड़िया : जिले में अब दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर दोपहिया चालक ने हेलमेट लगाया है और पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया है तो पुलिस पीछे बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर जुर्माना करेगी. जुर्माना के तौर पर धारा 129 के तहत 300 रुपए लिए जाएंगे. वहीं अगर दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेललेट नहीं लगाया है तो दोनों के ऊपर जुर्माना किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बार हेलमेट को सख्ती के साथ लागू
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हेलमेट नहीं लगाने पर पीछे बैठने वाले पर भी जुर्माना
खगड़िया : जिले में अब दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर दोपहिया चालक ने हेलमेट लगाया है और पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया है तो पुलिस पीछे बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर जुर्माना करेगी. जुर्माना के […]
किया जाएगा.
हेलमेट नहीं पहनने पर 300 रुपए जुर्माना : मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ पीछे बैठे सवार के लिए हेलमेट पहनने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है.नियम के उल्लंघन करने पर 300 रुपए का जुर्माना किया जाता है. अगर पीछे वाले भी हेलमेट नहीं लगाया है तो दोनों के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना किया जाता है.
नियम के तहत चाहे चालक या पीछे बैठने वाला जिसने भी हेलमेट नहीं लगाया है. उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है. इसमें सिक्ख, जो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें छूट दी गई है. बिहार मोटरयान नियम 1994 के नियम 213 के तहत राज्य शासन द्वारा महिला या ऐसे बच्चों, जिसकी आयु बारह वर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें हेलमेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है. धारा 129 के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी.
कहते हैं अधिकारी
एसपी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि हेलमेट को सख्ती से लागू किया जाएगा. यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है. हादसे में सिंर की चोट की वजह से सबसे ज्यादा मौत होती है. हेलमेट से जिसे रोका जा सकता है जो हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको फ़ाईन के साथ जेल भी हो सकती है.
राजन कुमार सिन्हा, डीएसपी गोगरी
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