खगड़िया : लगभग दो वर्ष पूर्व डाक विभाग में हुई फर्जी बहाली से संबंधित मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी. केंद्रीय सूचना आयुक्त वसंत सेठ फर्जी बहाली से संबंधित मांगी गयी सूचना पर सुनवाई करेंगे. सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंस के जरीये होगी. सुनवाई में भाग लेने के लिए आवेदक शैलेंद्र सिंह तरकर को जहां खगड़िया एनआइसी में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना में इस बात का खुलासा हुआ था कि डाक विभाग बेगूसराय क्षेत्र में 35 डाक सेवक तथा इडीएमसी की बहाली की गयी थी . बेगूसराय जिले में जहां 26 लोगों को बहाल किया गया था.
वहीं इस जिले में नौ ग्रामीण डाक सेवक व इडीएमसी की बहाली तत्कालीन डाक अधीक्षक बीडी सिंह के द्वारा की गयी थी. ये सभी बहाली 20 जून 2013 से 1 अगस्त 2014 के बीच की गयी थी. इस बहाली को लेकर सबसे चौकाने वाला तथ्य का खुलासा हुआ था कि इतने लोगों की बहाली के पूर्व किसी भी दैनिक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया था . वर्तमान डाक अधीक्षक ने आरटीआइ के तहत ही इस बात की सूचना दी है. की बहाली के पूर्व न तो विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था और न ही नियुक्ति समिति का गठन किया गया था . हालांकि डाक अधीक्षक बेगूसराय द्वारा कुछ बिंदुओं पर सूचना नहीं दी गयी थी. इन्हीं सूचनाओं के लिए आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर किया था. जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सुनवाई की तिथी निर्धारित करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.