खगड़िया : पत्नी व पुत्री के हत्यारे को तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सहजानंद शर्मा ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. चौकीदार अकहा निवासी नगीना सदा के बयान पर बेलदौर थानामें दिनांक 14 अप्रैल 2009 को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें बेलदौर थाना को प्रतिवेदित किया गया कि विष्णुपुर ग्राम स्थित अन्हैया बधार में एक महिला व बच्ची का लाश मिली थी. बाद में पता चला कि वह लाश रीना देवी पति संजय साह की है.
जिसे मृतका के पति ने हत्या कर लाश छिपाने की नियत से मकई खेत में फेंक दिया. संजय साह की शादी विष्णुपुर की रानी देवी से हुई थी. जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ. वाद में संजय ने फनगो निवासी पूनम देवी से शादी कर ली. एक दिन इलाज के बहाने पूर्व पत्नी रीना एवं पांच वर्षीय पुत्री को ले गया तथा रास्ते में एक मक्के के खेत में दोनों की हत्या कर लाश छिपा दिया.
पुलिस अनुसंधान के क्रम में रीना के पति संजय साह उर्फ फुल कुमार उसकी मां उषा देवी एवं एक सहयोगी मुनीष कुमार सभी साकिन डीह संझौती थाना अलौली की संलिप्तता पायी गयी. न्यायालय ने इस घटना में मृतका के पति संजय साह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है