दो गांजा तस्कर को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास
Updated at : 29 Mar 2019 7:47 AM (IST)
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खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रमोद कुमार यादव ने बुधवार को गांजा का बिक्री करने वाले को दो अभियुक्त को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वर्ष 2018 की 18 दिसंबर को मानसी थाना को गुप्त सूचना मिली थी की ठाठा गांव में गांजा का कारोबार हो रहा है. पुलिस […]
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खगड़िया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रमोद कुमार यादव ने बुधवार को गांजा का बिक्री करने वाले को दो अभियुक्त को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वर्ष 2018 की 18 दिसंबर को मानसी थाना को गुप्त सूचना मिली थी की ठाठा गांव में गांजा का कारोबार हो रहा है. पुलिस अवर निरीक्षक कपिलदेव कुमार के नेतृत्व में ठाठा गांव में छापेमारी चंदन सिंह के घर से चंदन की पत्नी रानी देवी को पैकेट बनाते हुए पकड़ा.
चंदन के घर से लगभग 47 किलो गांजा बरामद हुआ. न्यायालय ने इस कांड में चंदन सिंह एव उनकी पत्नी रानी देवी उर्फ द्रोपदी देवी की संलिप्तता पाकर एवं दोषी मानते हुए दस दस वर्ष सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर पुन: दो- दो वर्ष की सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा.
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