डीइओ पर लगाया पांच हजार का अर्थदंड
Updated at : 06 Dec 2017 6:15 AM (IST)
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सुनवाई से अनुपस्थित रहने पर डीएम ने की कार्रवाई छात्रवृत्ति वितरित नहीं करने वाले एचएम पर भी कार्रवाई के निर्देश खगड़िया : डीएम जय सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, अगर डीइओ डीएम के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं करते, तो उस परिस्थिति में उन्हें यह […]
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सुनवाई से अनुपस्थित रहने पर डीएम ने की कार्रवाई
छात्रवृत्ति वितरित नहीं करने वाले एचएम पर भी कार्रवाई के निर्देश
खगड़िया : डीएम जय सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, अगर डीइओ डीएम के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं करते, तो उस परिस्थिति में उन्हें यह राशि जमा करनी होगी. लोक शिकायत अधिनियम के तहत चल रही सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण डीएम ने डीइओ पर अर्थदंड की कार्रवाई की है. इससे पहले राज्य सूचना आयुक्त ने भी आरटीआइ अधिनियम की अनदेखी करने, सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने, पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने तथा लंबे समय बाद भी आवेदक को मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इन पर(डीइओ) 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुये डीएम व कोषागार पदाधिकारी को अर्थदंड की राशि उनके वेतन से वसूल करने का आदेश जारी किया था.
क्या है मामला: जानकारी के मुताबिक बेलदौर प्रखंड के गवास कदवावासा के मोहन सिंह द्वितीय अपील के तहत डीएम के पास पहुंचे थे. बताया जाता है कि उक्त प्रखंड में स्थित कदवावासा विद्यालय में वित्तीय वर्ष 15-16 में छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी गयी थी. शिकायतकर्ता मोहन सिंह का दावा था कि राशि विद्यालय को उपलब्ध थी. लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने राशि वितरण करने की जगह कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति की राशि वापस कर दी. राशि वापस होने की वजह से कई एससी/एसटी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रहना पड़ा था. एचएम की इस मनमानी के विरोध में पहले उन्होंने अनुमंडल स्तर पर फिर जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन आरोपितों पर विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उन्होंने द्वितीय अपील डीएम के समक्ष की थी, जहां डीइओ उपस्थित ही नहीं हुए. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने उनपर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है.
कदवावासा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भी की जायेगी अनुशासनिक कार्रवाई
सुनवाई की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की वजह से इस मामले को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन कदवावासा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिये गये. कार्रवाई के आदेश इसलिये दिये गये, क्योंकि उन्होंने राशि उपलब्ध रहने के बाद भी बच्चों को छात्रवृत्ति की राशि देने की जगह उसे वापस कर दिया. डीएम ने डीइओ को उक्त आदेश की प्रति भेजते हुए आरोपित एचएम के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए 30 दिसंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में उक्त एचएम के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर लोक शिकायत एडीएम विजय कुमार सिंह ने भी डीइओ को आदेश दिया था.
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