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भाई को उम्रकैद

खगड़िया : सहोदर भाई की जहर देकर हत्या मामले में एडीजे प्रथम अशोक कुमार ने मंगलवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2005 को बेलदौर थाना के सिकंदरपुर निवासी कामेश्वर सिंह अपने भाई जागेश्वर काे केस उठाने की बात कह कर न्यायालय ले गये. रास्ते में वीरेंद्र […]

खगड़िया : सहोदर भाई की जहर देकर हत्या मामले में एडीजे प्रथम अशोक कुमार ने मंगलवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के मुताबिक 25 अगस्त 2005 को बेलदौर थाना के सिकंदरपुर निवासी कामेश्वर सिंह अपने भाई जागेश्वर काे केस उठाने की बात कह कर न्यायालय ले गये.

रास्ते में वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह तथा सुरेश सिंह मिल गये. इस दौरान कामेश्वर सिंह व उनकी पत्नी जयमाला देवी ने मिलकर हत्या करने की नीयत से जागेश्वर के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना के सूचक मृतक के पुत्र रमेश कुमार ने अपने चाचा कामेश्वर सिंह, चाची जयमाला देवी व सुरेश सिंह, बीरेंद्र सिंह के खिलाफ बेलदौर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. शेष को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है.

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