कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बौलिया के व्यापार मंडल सह पैक्स अध्यक्ष सह जन वितरण प्रणाली विक्रेता अशोक कुमार राय को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले में जिला जज ने दुष्कर्मी अशोक राय को अर्थदंड का भी भुगतान करने का आदेश सुनाया है.
भुगतान नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में अशोक राय के गांव से बड़ी संख्या में लोग न्यायालय परिसर में उपस्थित थे. साथ ही पीड़िता व उसके पिता भी न्यायालय परिसर में उपस्थित थे. पीड़िता जिला जज के आदेश से संतुष्ट दिखी.
अगस्त 2013 में मनिहारी प्रखंड निवासी युवती ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दायर किया था. इसमें अभियुक्त अशोक कुमार राय पिता वसंत राय ग्राम नया टोला, बौलिया को आरोपित करते हुए कहा था कि अक्तूबर 2012 से लेकर मई 2013 तक अभियुक्त उसके साथ प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा. अभियुक्त पर यह भी आरोप लगाया था कि उसने परिवादिनी को केरोसिन व अनाज देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. कुछ माह के बाद वह गर्भवती हो गयी. परिवादिनी ने इसकी सूचना अपने माता-पिता व ग्रामीणों को दी, तो कुछ दबंग प्रवृत्ति के दलालों ने उसकी शादी अभियुक्त अशोक राय से करवा दी व उसके मांग में सिंदूर डाल दिया. बाद में अभियुक्त उसे प्रताड़ित करने लगा और शादी का ढोंग रच कर उसका गर्भपात करा दिया. बाद में अभियुक्त ने परिवादिनी के साथ शादी से इनकार कर दिया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शंभू प्रसाद ने छह गवाहों का न्यायालय में परिक्षण कराया. पीड़िता के अधिवक्ता आफताब आलम ने कहा कि उम्मीद थी कि अभियुक्त अशोक राय को आजीवन कारावास सजा मिलेगी, लेकिन न्यायालय ने जो आदेश सुनाया है वो सर्वोपरि है.
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला
मनिहारी के बौलिया की घटना
मामले में लगाया गया अर्थदंड भी