रिजर्वेशन टिकट अपनों को हस्तांतरित कर सकेंगे लोग
रिजर्वेशन टिकट अपनों को हस्तांतरित कर सकेंगे लोग प्रतिनिधि, कटिहाररेलवे ने आम यात्री, बरातियों, सरकारी कर्मचारी और एनसीसी कैडेट के हित में कुछ नियम बनाये हैं. इनके हित को देखते हुए किसी रेल यात्री का रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट को अपने परिवार के लोगों, कर्मचारियों व एनसीसी कैडेट को टिकट को हस्तांतरित करा सकते हैं. यह […]
रिजर्वेशन टिकट अपनों को हस्तांतरित कर सकेंगे लोग प्रतिनिधि, कटिहाररेलवे ने आम यात्री, बरातियों, सरकारी कर्मचारी और एनसीसी कैडेट के हित में कुछ नियम बनाये हैं. इनके हित को देखते हुए किसी रेल यात्री का रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट को अपने परिवार के लोगों, कर्मचारियों व एनसीसी कैडेट को टिकट को हस्तांतरित करा सकते हैं. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसके नाम टिकट संशोधित कराना चाहते हैं, वह वयस्क हो. वहीं जिस परिजन या साथी के नाम कन्फर्म टिकट संशोधित कराना चाहते हैं, जिसमें पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति-पत्नी, यात्रा बराती, कर्मचारी एवं एनसीसी कैडेट यात्रा कर सकते हैं. आवेदक का कन्फर्म टिकट उनके नाम आवंटित कर दिया जायेगा. जिस व्यक्ति को यात्रा करनी है, उनका राशन कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज में नाम शामिल हो, जिसे सोर्स स्टेशन (जहां से गाड़ी चलेगी) से ट्रेन प्रस्थान करने के 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (सीआरएस) को आवेदन देना होगा. उक्त आवेदन सीआरएस के नाम से दिया जाना चाहिए ताकि सुपरवाइजन एरिया मैनेजर को आवेदन अग्रसारित कर सके और कंप्यूटर में नाम परिवर्तित किया जा सके. टिकट संशोधन 5 नियमों पर आधारित हैनियम प्रथमकन्फर्म टिकट धारी अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम टिकट ट्रांसफर करा सकते हैं. जिसमें माता, पिता, बेटा-बेटी, भाई-बहन शामिल हैं. जिस स्वजन के नाम टिकट संशोधित कराना है उनका पारिवारिक दस्तावेज राशन कार्ड आदि में नाम दर्ज हो, इसके लिए 24 घंटे पहले ही सीआरएस के नाम से आवेदन देना होगा.नियम द्वितीयसरकारी कर्मचारी यदि दूसरे कर्मचारी को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सोर्स स्टेशन से ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले ही सीआरएस को आवेदन देकर टिकट संशोधन करा सकते हैं. इसके लिए विभाग के अधिकृत पदाधिकारी की ओर से सीआरएस के नाम आवेदन दिया जायेगा. नियम तृतीयकिसी मान्यता प्राप्त संस्थान के स्टुडेंट के टिकट पर संशोधित कराने के लिए संस्था प्रमुख की ओर से सीआरएस के नाम आवेदन 48 घंटा पूर्व दिया जाना है. नियम चतुर्थयदि किसी बरात पार्टी के सदस्य का टिकट संशोधित कराना है तो समारोह के मुखिया की ओर से ट्रेन छूटने के 48 घंटा पूर्व सीआरएस को आवेदन देना होगा. नियम पंचमनेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) का सदस्य यदि दूसरे सदस्य यात्रा करेंगे तो एनसीसी अधिकारी की ओर से 24 घंटा पूर्व सीआरएस को आवेदन देंगे. रेलवे द्वारा सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के सीआरएस को भेजा गया है ताकि समय सीमा के अंदर दिये गये आवेदन पर कार्रवाई किया जा सके और कन्फर्म टिकट को वैसे व्यक्तियों को लौटाना नहीं पड़े. कहते हैं अधिकारीइस मामले में सीनियर डीसीएम पवन कुमार कहते हैं कि रेलवे ने ऐसा नियम लागू किया है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा.
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