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जिला जज ने पीड़िता को दी मुआवजे की राशि

जिला जज ने पीड़िता को दी मुआवजे की राशि फोटो नं. 1 कैप्सन-मुआवजे की राशि देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी.प्रतिनिधि, कटिहारजिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी ने बिहार राज्य पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव की एक महिला को 50 हजार रुपये […]

जिला जज ने पीड़िता को दी मुआवजे की राशि फोटो नं. 1 कैप्सन-मुआवजे की राशि देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी.प्रतिनिधि, कटिहारजिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी ने बिहार राज्य पीड़िता प्रतिकर स्कीम के तहत फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव की एक महिला को 50 हजार रुपये का चेक प्रदान किया. राज्य महिला बाल आयोग पटना के निदेश पर वर्ष 2014 में जिला बाल संरक्षण इकाई कटिहार को मिले निर्देश के आलोक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं विधिक विशेषज्ञ ने संयुक्त रूप से मिल कर फलका प्रखंड के मोरसंडा गांव का दौरा किया था, जिसमें नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ राहुल कुमार नामक एक व्यक्ति ने शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण किया. पुन: 24 नवंबर 2013 को उक्त राहुल कुमार ने उक्त पीड़िता को घास काट कर आने के क्रम में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसकी सूचना थाने में देने गयी, लेकिन थाना में एफआइआर नहीं किया गया. इसी क्रम में पीड़िता गर्भवती हो गयी. राज्य महिला बाल आयोग पटना के द्वारा दिये गये जांच के पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा टीप इंडिया एवं तटवर्ती समाज न्यास नामक संस्था के आश्रम में पीड़िता को रखा गया. जहां पीड़िता की स्थिति में काफी सुधार हुआ. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से पीड़िता को यह प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा राशि प्रदान की गयी. इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश प्रथम शशिधर विश्वकर्मा, बाल संरक्षण पदाधिकारी मनोज कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी सलाहानाज अख्तरी, विधि विशेषज्ञ अब्दुल मल्लिक, मो फारुख, राहुल कुमार, बाल कल्याण इकाई के अध्यक्ष तीरथ कुमार दौलानी, महिला सदस्या रेणु तिवारी आदि उपस्थित थे.

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