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प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का होगा अंतरजिला स्थानांतरण

प्रतिनिधि, कटिहारमाननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त 34540 सहायक शिक्षकों में नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने अंतरजिला स्थानांतरण के लिए सहमत हो गयी है. बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तत नियुक्त सहायक शिक्षकों को जिला के अंदर इच्छित विद्यालय में तथा अन्य ऐच्छिक जिला में पदस्थापन […]

प्रतिनिधि, कटिहारमाननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त 34540 सहायक शिक्षकों में नियुक्त शिक्षकों के लिए सरकार ने अंतरजिला स्थानांतरण के लिए सहमत हो गयी है. बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तत नियुक्त सहायक शिक्षकों को जिला के अंदर इच्छित विद्यालय में तथा अन्य ऐच्छिक जिला में पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके जिला के अंदर एवं अंतरजिला स्थानांतरण के प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन था. इसी प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतरजिला स्थानांतरण के लिए नियुक्त शिक्षकों से आवेदन मांगी जाय. इसके अंतर्गत सरकार ने सभी जिला पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया है कि ऐच्छिक एवं पारस्परिक स्थानांतरण प्रासांगिक नियमावली के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सक्षम समिति के स्तर पर 31 जनवरी के पूर्व सुनिश्चित किया जाय. विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सात फरवरी तक अंतरजिला स्थानांतरण से संबंधित आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त कर विभाग को सूचित किया जाय. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरजिला स्थानांतरण के लिए केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा, जो सामान्य विषय के हैं. उदाहरणस्वरूप उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अंतरजिला स्थानांतरण किया जायेगा. विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति संदिग्ध हो, उनका अंतरजिला स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं भेजा जाय. विभाग के उक्त आदेश से कई शिक्षकों को अपने गृह जिला में वापस आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है.

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