आजमनगर. प्रखंड क्षेत्रों में चाय, किराना, होटलों, गैराजों आदि जगहों पर अलावा ईंट भट्ठा में इन दिनों बाल मजदूर से व्यापक पैमाने पर खुलेआम काम कराया जा रहा है. इस ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जबकि बालश्रम एक्ट 9186 के तहत इसे कानूनन अपराध माना गया है, जिसमें दोषियों को 20 हजार रुपये जुर्माना या फिर एक वर्ष की कैद अथवा दोनों सजा हो सकती है. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आजमनगर ममता कुमारी ने कहा कि इस दिशा में छापामारी अभियान चलाया जायेगा. बाल बाल श्रमिकों को काम करते पकड़े जायेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चत की जायेगी.
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बाल मजदूरों से कराया जा रहा काम
आजमनगर. प्रखंड क्षेत्रों में चाय, किराना, होटलों, गैराजों आदि जगहों पर अलावा ईंट भट्ठा में इन दिनों बाल मजदूर से व्यापक पैमाने पर खुलेआम काम कराया जा रहा है. इस ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, जबकि बालश्रम एक्ट 9186 के तहत इसे कानूनन अपराध माना गया है, जिसमें दोषियों को 20 हजार रुपये […]
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