कटिहार : बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों की होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के परियोजनार्थ आश्रित मानने का निर्देश जारी किया है. बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनके पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो.
इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव डॉ धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. दरअसल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले में सरकार के समक्ष आये थे कि जहां मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति के अतिरिक्त कोई नहीं होते हैं तथा संतान के रूप में मात्र पुत्री होने के कारण उसकी शादी हो चुकी होती है,
ऐसी परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को देखभाल करने की जिम्मेदारी शादीशुदा पुत्री पर आ जाती है. परंतु शादीशुदा पुत्री के नियोजन में नहीं रहने के कारण मृत सरकारी सेवक के आश्रित के सामने विषम आर्थिक स्थिति हो जाती है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है.