हथियारों के लाइसेंस के लिए चुकाने होंगे अधिक रुपये
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तीन साल के नवीकरण में 700 की जगह अब लगेंगे 1500 रुपये जिले में हैं 2308 आर्म्स लाइसेंसधारी भभुआ नगर : शस्त्रों का लाइसेंस लेना हो या उसका नवीनीकरण कराना हो, तो अब नया शुल्क देना होगा. जिला शस्त्र दंडाधिकारी मो. जियाउल्लाह ने बताया कि नये शुल्क की अधिसूचना जारी हो गयी है. भारत सरकार […]
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तीन साल के नवीकरण में 700 की जगह अब लगेंगे 1500 रुपये
जिले में हैं 2308 आर्म्स लाइसेंसधारी
भभुआ नगर : शस्त्रों का लाइसेंस लेना हो या उसका नवीनीकरण कराना हो, तो अब नया शुल्क देना होगा. जिला शस्त्र दंडाधिकारी मो. जियाउल्लाह ने बताया कि नये शुल्क की अधिसूचना जारी हो गयी है. भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के माध्यम से ही अब शुल्क लिया जायेगा.
बताया जाता है कि गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम 2016 निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के नवीकरण व अन्य कार्य के लिए नये शुल्क का निर्धारण किया गया है. इसके अंतर्गत अब हैंडगन- रिवाल्वर या पिस्टल के लिए जहां निबंधन के लिए एक हजार रुपये देने होंगे वहीं उनके नवीकरण के लिए पांच सौ रुपये लगेंगे. इसी तरह केंद्रीय फायर राइफल, ब्रची लोडिंग सेंटर फायर राइफल, 22 बोर रिम फायर राइफल आदि के लिए भी उपरोक्त शुल्क लगेंगे. दंडाधिकारी ने बताया कि जिले में शस्त्रों के नवीकरण के लिए पहले जहां तीन साल पर सात सौ रुपये लगते थे. अब तीन साल के लिए 1500 रुपये लगेंगे.
– ऑनलाइन करना होगा रजिस्ट्रेशन
आर्म्स रखनेवालों को सरकार ने कड़ा झटका देते हुए इसके रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार जिले में कुल 2308 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं. गौरतलब है कि पहले अलग-अलग आर्म्स के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित थी. अब सभी आर्म्स के लिए लगभग रजिस्ट्रेशन एवं रेन्यूवल फीस को एक समान कर दिया गया है. यही नहीं मर्जर लोडिंग गन के रेन्यूवल के लिए भी पांच सौ रुपये फीस निर्धारित की गयी है. विलंब शुल्क को भी बढ़ा कर दो हजार रुपये कर दिया गया है. आर्म्स से संबंधित रजिस्ट्रेशन और रेन्यूवल की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करनी होगी.
बोले अधिकारी
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के रेन्यूवल और नये लाइसेंस के निबंधन की फीस बढ़ा दी गयी है. नियमावली के तहत ही कार्य किये जायेंगे.
मो. जियाउल्लाह, जिला शस्त्र दंडाधिकारी
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